दिल्ली  | पंजीकरण नहीं कराने पर निगम ऐसे कुत्तों के मालिकों पर सख्त कानूनी कार्रवाई करने की तैयारी कर रहा है।दिल्ली नगर निगम अधिनियम 1957 की धारा 399 के तहत सभी पालतू कुत्तों का निगम में पंजीकरण कराना अनिवार्य है।पंजीकरण नहीं कराने पर निगम द्वारा सख्त कार्रवाई की जा सकती है।कुत्तों के काटने की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए एमसीडी ने नागरिकों से अपने पालतू कुत्तों का तत्काल पंजीकरण कराने के लिए कहा है।पंजीकरण नहीं कराने पर निगम ऐसे कुत्तों के मालिकों पर सख्त कानूनी कार्रवाई करने की तैयारी कर रहा है।दिल्ली नगर निगम अधिनियम 1957 की धारा 399 के तहत सभी पालतू कुत्तों का निगम में पंजीकरण कराना अनिवार्य है।पंजीकरण नहीं कराने पर निगम द्वारा सख्त कार्रवाई की जा सकती है।साथ ही सार्वजनिक स्थान पर घूमते कुत्ते कोजब्त भी किया जा सकता है।पालतू कुत्ते के मालिक पर जुर्माना लगाने व कानूनी कार्रवाई करने का भी प्रावधान है।