चार के खिलाफ धोखाधड़ी कूट रचना का मामला दर्ज, बढ़ सकती है आरोपियों की संख्या

मुरैना। जिले में होने वाली सड़क दुर्घटनाओं के बाद, बीमा कंपनियों से फर्जी क्लेम लेने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश होने के साथ-साथ आरोपियों द्वारा की जा रही धोखाधड़ी की चौंकाने वाला मामला सामने आया है। बताया गया है कि इस गिरोह ने अभी तक सड़क दुर्घटनाओं के 5 मामलों में अलग-अलग बीमा कंपनियों के साथ धोखाधड़ी करते हुए करीब 40 लाख रुपए की रा​शि हड़प की है। प्रकरण में अभी 4 आरोपियों के नाम सामने आए हैं, जिनके विरुद्ध मामला दर्ज किया जा चुका है। इसके साथ ही पुलिस अभी भी पड़ताल कर रही है, जिससे प्रकरण के आरोपियों की संख्या और धोखाधड़ी की रा​शि में बढोत्तरी की संभावना है।

इस तरह हुआ धोखाधड़ी का खुलासा
प्राप्त जानकारी के मुताबिक 21 फरवरी 2024 को मुरैना जिले के थाना नूराबाद क्षेत्र में जड़ेरुआ तिराहा के पास ग्वालियर-मुरैना एबी रोड पर एक एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें बाइक चालक सचिन शर्मा और उसका साथी राघवेन्द्र शर्मा चोटिल हो गए थे। 108 एम्बुलेंस से दोनों को मुरैना के अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने घायलों का परीक्षण करने के बाद सचिन के सिर में लगी गंभीर चोट के मद्देनजर उसे ग्वालियर रेफर कर दिया, जबकि राघवेन्द्र का मुरैना में ही उपचार शुरु किया गया। इसके बाद 23 फरवरी 2024 को इलाज के दौरान सचिन की ग्वालियर के अस्पताल में मौत हो गई। घायल के मुताबिक अज्ञात वाहन से हुई थी लेकिन करीब 20 दिनों तक जांच पड़ताल करने के बाद मुरैना जिले के नूराबाद थाना में पुलिस द्वारा कार क्रमांक एमपी 06 सीए 2111 को टक्कर मारने वाला वाहन बताकर, उसके अज्ञात चालक पर धारा 279, 337 और 304(ए) भारतीय दंड विधान के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया।
यहां यह उल्लेखनीय होगा कि केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम में किए गए संशोधन के मुताबिक जिस कंपनी से दुर्घटना करने वाला वाहन बीमित होता है, उस कंपनी को घटना की जानकारी पुलिस को भेजने के लिए उत्तरदाई बनाने हेतु मोटर व्हीकल एक्ट पंचम संशोधन की अधिसूचना सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा 25 फरवरी 2022 को प्रकाशित कर सम्पूर्ण भारत वर्ष में लागू किया गया था, जिसमें बीमा कंपनियों को भी घटना के सत्यापन करने के अधिकार दिये गए थे। उसी अधिकार के तहत जब बीमा कंपनी ने उक्त प्रकरण का सत्यापन कराया तो आरोपी बनाई गई शिफ्ट कार क्रमांक एमपी 06 सीए 2111 का मुरैना जिले के ग्वालियर-मुरैना एबी रोड पर घटना दिनांक और समय के बाद या पहले आना-जाना नहीं पाया गया, जिससे कुछ शंका हुई। कार के रजिस्टर्ड ऑनर सन्नी बाथम निवासी गणेशपुरा, मुरैना से जब पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि दुर्घटना की जानकारी उसे नहीं है और उसने अपनी कार बंटी परमार निवासी मुरैना को बेच दी है, परन्तु आरटीओ में अभी कार ट्रांसफर नहीं हुई है, जबकि कार बंटी परमार के पास है। इसके बाद बंटी परमार की तलाश कर उससे पूछताछ की गई तो उसने भी दुर्घटना के संबंध में गोल-मोल जानकारी दी, जिससे और शंका और प्रबल हो गई।

इसके बाद बीमा कंपनी ने कार क्रमांक एमपी 06 सीए 2111 के बारे में गहन पड़ताल शुरु की, जिसमें सामने आया कि उक्त कार को थाना जौरा के दो प्रकरणों में, थाना सिविल लाइन मुरैना के एक प्रकरण में तथा थाना नूराबाद के दो प्रकरणों में आरोपी बनाया गया है। इन सभी प्रकरणों में कुल 5 लोगों की मौत हुई है। इसी आधार पर उक्त कार को पांचों साल मालिक और बीमा कंपनियां बदल-बदल कर फ्रॉड कर लाखों रुपए का क्लेम लिया गया है। यह गंभीर मामला उजागर होने पर बीमा कंपनी ने पुलिस अधीक्षक मुरैना से 15 मई 2024 को धोखाधड़ी, कूट रचना, अमानत में ख़यानत गबन का प्रकरण दर्ज करने हेतु शिकायती आवेदन दिया। 

पुलिस अधीक्षक मुरैना ने मामले को संज्ञान में लेकर जांच का जिम्मा एसडीओपी बामौर को दिया। पुलिस की जांच में यह भी पाया गया कि उक्त कार को फर्जी क्लेम लेने के उद्देश्य से पांचों प्रकरणों में इनप्लांट (प्रत्यारोपित) कर धोखाधड़ी की गई है और वास्तविक हितग्राही को बीमा कंपनी से लिए गए क्लेम की रा​शि नहीं दी गई है। प्रारंभिक जांच में एक बीमा कंपनी से 25 लाख तथा एक अन्य बीमा कंपनी से 15 लाख रुपए का क्लेम का प्राप्त किया गया है, यह राशि और बढ़ने की संभावना है। पुलिस जांच के बाद 16 अक्टूबर 2024 को नूराबाद थाना में धारा 420, 192, 193 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। 

बीमा कंपनियों के साथ धोखाधड़ी करने वाले आरोपियों के नाम राजेश शर्मा निवासी डिंडोखर देवगढ़ मुरैना, दिवाकर सिकरवार निवासी भगतसिंह कालौनी मुरैना, भानु प्रताप शर्मा निवासी गोपालपुरा मुरैना और बंटी उर्फ दशरथ परमार निवासी संजय कालोनी मुरैना बताए गए हैं। मामले की विवेचना अभी जारी है, जिसमें अन्य खुलासे होने तथा आरोपियों की संख्या में बढ़ोत्तरी होने की संभावना है।