दुष्कर्म के मामले में फंसे पूर्व मंत्री उमंग सिंघार के खिलाफ अब सत्र न्यायालय में होगी सुनवाई
इंदौर । दुष्कर्म मामले में फंसे पूर्व मंत्री और गंधवानी से विधायक उमंग सिंघार के खिलाफ अब सत्र न्यायालय में सुनवाई शुरू होगी। सिंगार के खिलाफ 20 जुलाई को प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में चालान प्रस्तुत हुआ था। पुलिस ने चालान में सिंघार पर धारा 376, 377, 294, 323, 506 और 498 ए के तहत आरोप लगाए हैं। इनमें से कुछ धाराएं ऐसी हैं जिनमें सुनवाई का अधिकार सिर्फ सत्र न्यायालय को है। यही वजह है कि प्रकरण को भेज दिया गया। अगली सुनवाई 8 अगस्त को होगी। सिंघार के खिलाफ उनकी पत्नी ने दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज करवाई है। आरोप लगाया है कि पीडब्ल्यूडी कार्यालय के पीछे विधायक निवास में उमंग सिंघार ने नवंबर 2021 से लेकर 18 नवंबर 2022 के बीच दुष्कर्म किया और मारपीट कर अभद्र व्यवहार किया। पीड़िता ने विधायक पर अप्राकृतिक कृत्य का आरोप भी लगाया है। नौगांव पुलिस ने इस मामले में सिंघार के खिलाफ भादवि की धारा 376, 377 और 498 के तहत प्रकरण दर्ज किया है। सिंघार को पूर्व में ही अग्रिम जमानत मिल चुकी थी।
एफआइआर निरस्त कराने पहुंचे हाई कोर्ट
इधर सिंघार ने पुलिस द्वारा दर्ज एफआइआर को निरस्त करने की मांग करते हुए हाई कोर्ट में याचिका प्रस्तुत कर दी है। अगले सप्ताह इस पर सुनवाई हो सकती है।