ग्वालियर ।  सम्राट मिहिर भोज के मंगलवार को उत्सव को देखते हुए प्रतिमा के आसपास प्रशासन ने बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया है। जिससे कोई भी प्रतिमा के आसपास न पहुंच सके। साथ ही प्रतिमा से 500 मीटर के दायरे में किसी को भी प्रवेश की अनुमति नहीं दी जा रही है। हालांकि सम्राट मिहिर भोज के मंगलवार को उत्सव को लेकर सभा,जुलूस व रैली-धरना के आयोजन से विवाद की आशंका थी। इसी कारण कलेक्टर ने सम्राट मिहिर से जुड़े हर तरह के आयोजन पर रोक लगा दी थी। यह रोक न्यायालय में प्रकरण के निराकरण तक रहेगी। मिहिरोत्सव पर इस तरह के आयोजन की जानकारी कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह को विभिन्न माध्यमों से मिली है,इसी कारण सोमवार शाम कलेक्टर ने धारा 144 के तहत आदेश जारी कर दिया। इसके अलावा शिवपुरी लिंक रोड पर स्थित स्कूलों की भी छुट्टी घोषित करा दी गई है, जिससे स्कूली बच्चे किसी भी मुसीबत में न फंसे। गुर्जर समाज की ओर से आयोजन को लेकर झांसी रोड एसडीएम से अनुमति भी मांगी गई थी, जिसे एसडीएम ने निरस्त कर दिया। चिरवाई नाका पर सम्राट मिहिर की प्रतिमा पिछले साल 30 अगस्त को ही लगाई गई थी। प्रशासन की ओर से जारी आदेश के अनुसार दो समुदायों के मध्य सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा के अनावरण के दौरान लगाई गई पट्टिका में सम्राट मिहिरभोज के नाम को लेकर पूर्व में भी टकराव एवं विवाद की स्थिति बन चुकी है, जिससे कानून व्यवस्था बिगड़ने की स्थिति बन गई थी। सम्राट मिहिर भोज के नाम एवं पट्टिका को लेकर प्रकरण अभी उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। इस दौरान किसी भी सामाजिक संगठन सामाजिक मतभेद उत्पन्न होने और आपसी सद्भाव बिगड़ने की प्रबल संभावना है। इंटरनेट मीडिया व अन्य माध्यमों से कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी के संज्ञान में यह बात आई थी कि सर्व क्षत्रिय समाज, ब्राम्हण समाज द्वारा 30 अगस्त को “इतिहास बचाओ एवं स्वाभिमान यात्रा” तथा गुर्जर सेना मध्यप्रदेश द्वारा भी 30 अगस्त को ही “मिहिरोत्सव” पर जन सभा एवं रैली का आयोजन किया जा रहा है। इन आयोजनों से जातिगत सदभाव बिगड़ सकता है और कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित होने की आशंका है। इस पर भी रहेगी रोकः किसी भी प्रकार के कटआउट, बैनर, पोस्टर, फ्लैक्स, होर्डिंग व झंडे आदि पर किसी भी धर्म, व्यक्ति, संप्रदाय, जाति या समुदाय के खिलाफ नारे या भड़काऊ भाषा का इस्तेमाल किया गया हो, उनका प्रकाशन एवं निजी व सार्वजनिक स्थलों पर प्रदर्शन भी पूर्णत: प्रतिबंधित किया गया है। किसी भी सार्वजनिक या निजी भवन या सम्पत्ति पर आपत्तिजनक भाषा अथवा भड़काऊ नारे लिखे जाना इस आदेश के तहत पूर्णत: प्रतिबंधित रहेंगे। किसी भी व्यक्ति, किसी भी वर्ग, धर्म एवं संप्रदाय विशेष संबंधित भड़काऊ पोस्ट इंटरनेट मीडिया मसलन फेसबुक, वाटसएप व ट्विटर इत्यादि पर अपलोड करना, फारवर्ड या शेयर किया जाना भी प्रतिबंधित रहेगा। एसडीएम ने निरस्त की अनुमतिः लोकेंद्र सिंह गुर्जर निवासी दीनदयाल नगर ने मंगलवार को आयोजन को लेकर अनुमति एसडीएम झांसी रोड सीबी प्रसाद से मांगी थी, जो निरस्त कर दी गई। न्यायालय में मामला विचाराधीन होने के कारण अनुमति नहीं दी गई। जारी आदेश में कहा गया है कि अगर आदेश के खिलाफ जाकर कोई कार्यक्रम किया जाता है, तो वैधानिक कार्रवाई होगी।